मुंबई सत्र न्यायालय ने राणा दंपती को दी सशर्त जमानत
हनुमान चालीसा विवाद को लेकर मुंबई सत्र न्यायालय आज सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए शर्तो के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी है। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार कोर्ट ने राणा दंपती से जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राणा दंपती के खिलाफ आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की गई थी और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई थी।