सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज

MPs Navneet Rana and Ravi Rana were sent to judicial custody till May 6

सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट  ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। पेशी से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। शनिवार को उनके खिलाफ अपने बयानों से धर्म, जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था।

बता दें कि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी घमासान के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।

शनिवार को दिनभर बवाल के बाद उठे कार्रवाई पर सवाल पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले गई। इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि राणा दंपति को देर रात खार पुलिस स्टेशन से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था।