कर्नाटक राज्य लोक सेवा भर्ती में 3 साल की उम्र में छूट की घोषणा

कर्नाटक राज्य लोक सेवा भर्ती में 3 साल की उम्र में छूट की घोषणा
Karnataka govt announces one-time 3-year age relaxation for state civil service recruitment.

कर्नाटक सरकार ने लोक सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवेदन कर रहे सभी उम्मीदवारों को एकमुश्त तीन साल की अतिरिक्त आयु छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (DPAR) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस छूट का लाभ सभी वर्गों के आवेदकों को मिलेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया है—"सरकार ने आदेश जारी करके राज्य सरकार की लोक सेवा पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट दी है।" यह फैसला तब आया, जब कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से आयु सीमा में छूट की मांग की थी।

गौरतलब है कि पहले 6 सितंबर 2025 के आदेश में उम्मीदवारों को दो साल की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में अधिक मांगों को देखते हुए सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार कर पहले के आदेश को वापस ले लिया। DPAR ने बताया—"अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया है।"

यह छूट सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए लागू होगी, जो इस आदेश की घोषणा के बाद और 31 दिसंबर 2027 तक जारी होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतर्निहित आरक्षण (इंटरनल रिजर्वेशन) अभी लागू नहीं होने के कारण, जानकारी मिलने तक संबंधित वर्गों में खाली पदों की भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करने से रोकने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं।

DPAR के अनुसार, यह एकदौमिक (वन-टाइम) उम्र छूट लागू करने का उद्देश्य कर्नाटक के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है।