अगले 8 हफ्तों तक सिर्फ 50% उड़ानों की इजाजत DGCA का फैसला
SpiceJet की लगातार तकनीकी खामी और इमर्जेंसी लैंडिंग की घटनाओं पर जांच के बाद यह एक्शन हुआ है. DGCA ने अप्रैल से जून तक की जांच के बाद अंतरिम आदेश जारी किया. DGCA ने 11 मार्च को SpiceJet को समर शेड्यूल के अंतर्गत 4192 फ्लाइट प्रति हफ्ता की इजाजत दी थी. यानी, अब 2096 फ्लाइट प्रति हफ्ता ही ऑपरेट की जा सकती हैं. समर शेड्यूल 29 अक्टूबर तक होता है.
एयर सेफ्टी कम्प्लांयस ऑर्डर की डेडलाइन
आज एयर सेफ्टी कम्प्लांयस ऑर्डर (Air Safety Compliance Order) की भी डेडलाइन है. DGCA की ऑडिट में कई एयरलाइन्स जरूरी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती मिली हैं. 18 जुलाई को DGCA ने प्राथमिक जांच के बाद सभी एयरलाइन्स को आदेश जारी किया था. जांच में पाया कि कई एयरलाइन्स तकनीकी खामी की सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं. साथ ही विमान की जांच के लिए ट्रेंड कर्मचारियों की कमी है.
DGCA का आदेश सभी बिंदुओं पर कम्प्लायंस 28 जुलाई तक सुनिश्चित करन को कहा था. 28 जुलाई के बाद बिना एक्सपर्ट इंजीनियर की अप्रूवल के उड़ानें सम्भव नहीं होंगी. इसके दायरे में SpiceJet, IndiGo, GoFirst, Vistara भी हैं. इसको ये भी कहा जा सकता है कि, 29 जुलाई से एक्सपर्ट इंजीनियर के सर्टिफिकेट के बिना कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी.