बिहार में अब आठ घंटे से अधिक काम कराने पर देना होगा दोगुना वेतन
राज्य के निबंधित कल-कारखानों में आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को अब दोगुना वेतन देना होगा .इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बना दी है| इस निर्णय का लाभ राज्यभर के निबंधित सात हजार से अधिक कारखानों के दो लाख से अधिक कामगारों को होगा .पूर्व में ओवरटाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा है ,लेकिन उस ओवरटाइम का पैसा घंटा के मुताबिक दिया जाता था .
नई नियमावली में यह साफ किया गया है कि आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा .विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओ के बीच बेहतर सम्बन्ध बनाने के लिए नियमावली बनाई है इसके तहत तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाए | एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जायेगा.इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगारों से अधिकतम 48 घंटे हो काम लिया जायेगा |