CBI ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को किया तलब

CBI ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को किया तलब

सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता पर 2007 के कोयला आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त सचिव कोयला के एस क्रोफा और दो अन्य को चार्जशीट के आधार पर तलब किया है, जिसमें गुप्ता व अन्य अधिकारियों पर निजी कंपनी को अनुचित पक्ष दिखाने का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी ने नए आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है।

CBI को गुप्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी


जहां सीबीआई को गुप्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली, वहीं सरकार ने तत्कालीन निदेशक के सी सामरिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अगर मुकदमे के दौरान प्रक्रिया में शामिल किसी अन्य व्यक्ति- चाहे वह निजी पक्ष या लोक सेवक हो- की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

अदालत ने माना है कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने तत्कालीन कोयला मंत्रालय के निदेशक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी से इनकार करने को चुनौती देने के लिए सीबीआई के विवेक पर छोड़ दिया। आरोप पत्र के अनुसार, झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए दिशानिर्देशों के उल्लंघन को जानबूझकर अनदेखा किया गया था।